विश्वविद्यालय अतिथि गृह

विश्वविद्यालय में एक अतिथि गृह है जिसमें आधुनिक बहुमंजिली इमारतों के तीन ब्लॉक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शांत और साफ परिसर में स्थित हैं। 8 एक्ज़िक्यूटिव सुइट्स के अलावा, अतिथि गृह में 22 अच्छी तरह से सुसज्जित डबल रूम और 5 सिंगल रूम हैं। प्रत्येक यूनिट आधुनिक सुविधाओं जैसे एयर कंडीशनिंग, रंगीन टीवी आदि से सुसज्जित है। इमारत की छत पर स्थापित सौर जल तापन पैनलों(सोलर वॉटर हीटिंग पैनल) के माध्यम से गर्म पानी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एक समिति कक्ष / सम्मेलन कक्ष है जिसमें लगभग 20-25 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है और एक बड़ा भोजन क्षेत्र है जिसमें 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। विशाल लॉन के दो खंड हैं जिनका उपयोग लगभग 400 व्यक्तियों के बाहरी समारोहों को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकताहै।

यूनिवर्सिटी अतिथि गृह प्रत्यक्ष रूप से कुलसचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

 

  1. अतिथि गृह में रहने के लिए प्राथमिकता सूची
    अतिथि गृह मुख्यतः निम्न के लिए है :
    1. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आधिकारिक अतिथि जैसे कार्यकारी परिषद के सदस्य, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, चयन समितियाँ, विशेष समितियाँ, मानू के पूर्व कुलपति; विश्वविद्यालय में मौखिक परीक्षा का संचालन करने के लिए आने वाले परीक्षक / विशेषज्ञ या किसी अन्य अतिथि के लिए कुलपति द्वारा अनुमोदित
    2. विश्वविद्यालय के केंद्र / विभागों द्वारा आयोजित सेमिनारों / कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / सम्मेलनों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बाहर से आने वाले वाले संकाय / विशेषज्ञ।
    3. यू.जी.सी. द्वारा प्रायोजित अतिथि जिसमें अतिथि प्रोफेसर, सेवामुक्त प्रोफेसर, अतिथि अध्येता और अन्य सम्मिलित है।
    4. अन्य शैक्षिक / शैक्षणिक संस्थानों से सहायक संकाय जो शैक्षणिक कार्य के लिए हैदराबाद आते हैं और अपने संबंधित संस्थानों द्वारा भेजे जाते हैं या नव नियुक्त शिक्षकों के लिए।
    5. मानू द्वारा प्रमुख सम्मेलन / समारोह के आयोजन में रहने के लिए अचानक कमरों की आवश्यकता।
    6. अन्य विभागीय अधिकारी / गैर सरकारी श्रेणी के अल्प प्रवास के लिए आगंतुक लेकिन इसके लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
    7. विश्वविद्यालय अतिथि गृह में छात्रों / अनुसंधान विद्वानों को आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता।

ऊपर उल्लिखित वरीयताओं के क्रम में कमरों का आवंटन सख्ती से किया जाएगा। श्रेणी 'ए' के तहत आने वाले कमरों का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बी से डी की श्रेणी के वे अतिथि जो आधिकारिक कार्य से विश्वविद्यालय आते हैं, उनसे संबंधित विभागों से आधिकारिक दरों पर शुल्क लिया जाएगा।
इन श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आने वाले सभी अतिथियों को कुलसचिव, मानू, हैदराबाद -500032,(भारत) को कमरे के आरक्षण के लिए आवेदन लिखना होता है। आवंटन पूरी तरह से अल्पकालिक होगा और पूर्व आरक्षण पर आवास प्रदान किया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय को अपने उपयोग के लिए कमरों की आवश्यकता पडने पर इस प्रकार के अल्पकालिक बुकिंग को बिना किसी कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
अतिथि गृह अतिथि को सन का कपड़ा (लिनेन) (चादर, तकिया, तकिया-कवर, तौलिया, कंबल, गद्दा आदि) प्रदान करता है। अतिथियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कमरे में रहने के समय इन वस्तुओं की जाँच कर लें। इसके बाद किसी भी लापता वस्तु की जिम्मेदारी अतिथियों की होगी। अतिथि कमरों में उपलब्ध कराई गई सामग्री /फिक्सचर के उचित उपयोग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, साथ ही अतिथि गृह की भी। वे अपने आवास के दौरान किसी भी नुकसान या क्षति के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
अतिथि गृह में अधिकतम ठहरने की अनुमति दस दिनों के लिए है। कमरे में रहने से पहले अतिथियों को अतिथि गृह प्रबंधक (मैनेजर) के साथ रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। सभी अतिथियों को चेक-इन के समय आईडी प्रूफ की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। विदेशी कृपया अपने पासपोर्ट का विवरण दे सकते हैं।

  1. ठहरने की अवधि
     
    चेक-आउट समय: चेक-आउट का समय आगमन के समय से 24 घंटे है। अतिथि किसी भी समय चेक-इन कर सकता है। हालांकि, लेखांकन के उद्देश्य के लिए, एक दिन का मतलब आधिपत्य / आगमन के समय से 24 घंटे है। एक दिन के अंश को एक पूर्ण दिन के रूप में गिना जाएगा।

    विस्तार: ठहरने का कोई भी विस्तारण केवल कुलसचिव कार्यालय द्वारा दिया जाता है। इसलिए, ऐसे सभी अनुरोधों को कम से कम 24 घंटे पहले कुलसचिव को भेजा जाना चाहिए। जहां ठहरने के विस्तार की अनुमति नहीं प्रदान की गई है, स्वीकृत अवधि से परे व्यक्ति के ठहरने को अनधिकृत माना जाएगा।

    रद्दीकरण: विश्वविद्यालय को आवास को रद्द करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है अगर यह महसूस करता है कि ऐसे व्यक्ति (यों) का रहना विश्वविद्यालय के हित में वांछनीय नहीं है।

अतिथि गृह में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिया विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किराया लिया जाएगा। ये शुल्क कुलपति की मंजूरी के साथ समय-समय पर संशोधित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि आवश्यक हो, तो कुलपति की मंजूरी के साथ बाहर के संगठनों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अतिथि गृह द्वारा बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए विशेष पैकेज सुविधा विकसित करना।

 

 

  1. प्रभार

      अतिथि गृह में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किराया लिया जाएगा। ये शुल्क कुलपति की मंजूरी के साथ समय-समय पर संशोधित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि आवश्यक हो, तो कुलपति के अनुमोदन के साथ बाहरी संगठनों के लिए विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अतिथि गृह द्वारा बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए विशेष पैकेज विकसित किए जा सकते हैं।

     1.   1.बुकिंग दो श्रेणियों में की जाएगी, आधिकारिक और गैर-आधिकारिक और शुल्क प्रति दिन निम्न रूप से लगाया जाएगा-

# सिंगल रूम डबल रूम सुट्स
अधिकारी ₹. 400 ₹. 500 ₹. 800
गैर-अधिकारी ₹. 600 ₹. 800 ₹. 1200

       2.  आधिकारिक यात्रा में बुकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।

       3.   बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पूरी तरह से की जाएगी। इसलिए, पहले के अनुरोधों या आधिकारिक बुकिंग को वरीयता मिलेगी।

       4.   सभी बुकिंग को सीधे रजिस्ट्रार, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद को संबोधित करना है। यदि कोई पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिथि गृह से बुकिंग की पुष्टि की जा सकती है।

       5.  किए गए सभी भुगतानों के लिए आधिकारिक रसीदें दी जाएंगी।

खानपान

 

1.   भोजन (बिस्तर चाय और नाश्ते के अलावा) निम्नलिखित घंटों के दौरान अग्रिम आदेश पर परोसा जाएगा:

बेड टी 7.00 बजे से 7.30 बजे
नाश्ता 8.00 बजे से 9.00 बजे

 दोपहर का भोजन

1.00 बजे.

से

2.00 बजे

 सायंकाल चाय

4.30 बजे

से

5.00 बजे

सायंभोज 8.00 बजे से 9.00 बजे

           
2.   भोजन कक्ष में बेड टी को छोड़कर सभी भोजन परोसे जाएंगे।

3.   पार्टियों के लिए बाहर से खानपान की अनुमति नहीं होगी।

4.   अतिथि गृह में ठहरने वाले मेहमानों द्वारा नाश्ते, दोपहर और रात के खाने और पेय पदार्थों के लिए अलग से भुगतान करना होगा।

5.   इन-हाउस डिपार्टमेंटल इवेंट्स के लिए खानपान के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए न्यूनतम 48 घंटे पूर्व लिखित सूचना अतिथि गृह को देनी चाहिए।

4.         नियम और विनियम

  1.   प्रस्थान से पहले / समय पर ही अतिथि के सभी भुगतान करवा लेना चाहिए। यदि भुगतान अतिथि द्वारा नहीं किया जाता है, तो भुगतान उन कर्मचारियों/ प्रायोजित द्वारा किया जाएगा जिन्होंने अनुशंसित किया है।
  2.   सभी सुट्स कुलपति / सम-कुलपति / कुलसचिव के निर्णय पर ही आवंटित किए जाएंगे।
  3.   सभी भुगतान आधिकारिक बिलों और प्राप्तियों के सामने किए जा सकते हैं जो शायद प्राप्त हों।
  4.   कुलपति किसी भी व्यक्ति को आवास और / या बोर्डिंग शुल्क के भुगतान से छूट दे सकते है और किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय अतिथि के रूप में घोषित कर सकते है।
  5.   संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अतिथि गृह में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  6. अतिथि गृह में आवास के अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
  7. अतिथि गृह में आवास का आवंटन परिसर के किरायेदारी के किसी भी अधिकार को आवंटियों को नहीं प्रदान करता और विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना दिए या किसी भी कारण से अनधिकृत ठहरने के मामले में किसी भी कारण से कमरा खाली करने का अधिकार होगा।
  8. अतिथि गृह कुलपति द्वारा अधिकृत अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।
  9. कुलपति योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में उपरोक्त नियमों में से किसी के संचालन से छूट दे सकते हैं।
  10. इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
  11. अतिथि गृह में रहने वाले व्यक्तियों को अनधिकृत अतिथि (यों) को अतिथि गृह में लाने और उनके साथ रहने का अधिकार नहीं है।
  12. रात के समय बाहर रहने वाले या देर से आने वाले अतिथियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अग्रिम रूप से गेस्ट-हाउस-कीपर / सुरक्षा गार्ड को सूचित करना चाहिए।
  13. विश्वविद्यालय अतिथि गृह में रहने के दौरान किसी भी रहने वाले व्यक्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए या संपत्ति या कीमती सामान जैसे सोने के गहने, नकदी आदि के लिए विश्वविद्यालय अतिथि गृह जिम्मेदार नहीं होगा ।
  14. पुरुष अतिथियों को महिला अतिथियों के रहने वाले कमरों में ठहरने की अनुमति नहीं है और इसके विपरीततया।
  15. अतिथि गृह में शराब पीना प्रतिबंधित है।
  16. अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथि को देखने आने वाले सभी आगंतुकों को स्वागत कक्ष (रिसेप्शन)में उपलब्ध रजिस्टर में एंट्री करनी होगी।
  17. अतिथि गृह में पालतू पशुओं की अनुमति नहीं है।
  18. कमरों में खाना पकाने और भोजन की अनुमति नहीं है।
  19. चेक आउट करते समय अतिथियों को अतिथि गृह के कर्मचारियों को कमरे की चाबियों को वापस कर देना चाहिए।
  20. अतिथियों से अनुरोध है कि जब वे बाहर जाएं तो बल्प एवं पंखे , खिड़कियां बंद कर लें और अपने कमरे को बंद कर दें।
  21. अतिथि गृह के परिसर में कमरे से बाहर जाते समय अतिथि को उचित पोशाक में होना चाहिए।
  22. रात 10:00 बजे के बाद अतिथि गृह की सेवाएं बंद रहेंगी।
  23. अतिथियों को व्यर्थ उपयोग से बचने के लिए पानी और ऊर्जा के संरक्षण की सलाह दी जाती है और नामित डिब्बे में कचरा डालने का अनुरोध किया जाता है।
  24. अतिथि गृह के आम क्षेत्रों में कपड़े नहीं सूखने चाहिए।
  25. कुलपति के अनुमोदन से नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

 पता:
कुलसचिव
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,
गच्चीबौली, हैदराबाद – 500 032 

ईमेल:
 registrar@manuu.ac.in          कुलसचिव
 jamal_jnu786@yahoo.com   प्रभारी, अतिथि गृह
manager-guest-house@manuu.edu.in      प्रबंधक, अतिथि गृह

 अतिथि गृह दूरभाष सं.
कार्यालय:          040 - 23008344
स्वागत कक्ष:   040 - 23008341
रसोईघर (किचन) :      040 - 23008316